ईएमआरएस हेतु राष्ट्रीय संचालन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:
माननीय जनजातीय कार्य मंत्री – अध्यक्ष।
सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय – सदस्य।
संयुक्त सचिव (ईएमआरएस), जनजातीय कार्य मंत्रालय – सदस्य।
वित्तीय सलाहकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय – सदस्य।
अध्यक्ष, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) – सदस्य।
निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) – सदस्य।
महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) – सदस्य।
आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) – सदस्य।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) – सदस्य।
पाँचवीं अनुसूची वाले राज्य से एक प्रधान सचिव/सचिव, जनजातीय कल्याण – सदस्य।
छठी अनुसूची वाले राज्यों से एक प्रधान सचिव/सचिव, जनजातीय कल्याण – सदस्य।
आयुक्त, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति छात्र शिक्षा समिति – सदस्य एवं संयोजक।
अध्यक्ष की स्वीकृति से अन्य सदस्यों को सहयोजित (Co-opt) किया जा सकता है।
ईएमआरएस हेतु राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक एक वित्तीय वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी, अधिमानतः प्रत्येक अर्धवर्ष में एक बार, अर्थात् एक बैठक अप्रैल से सितंबर के मध्य तथा दूसरी अक्टूबर से मार्च के मध्य आयोजित की जाएगी।
तथापि, आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष द्वारा विशेष बैठकों के आयोजन का आदेश दिया जा सकता है।
राष्ट्रीय संचालन समिति की प्रत्येक बैठक में अध्यक्ष तथा पाँच सदस्य मिलकर गणपूर्ति (कोरम) का गठन करेंगे।
ईएमआरएस हेतु राष्ट्रीय संचालन समिति के कार्य:
शासी निकाय की तीन समितियों – कार्यकारी समिति, वित्त समिति तथा शैक्षणिक समिति – के कार्यों की निगरानी एवं मार्गदर्शन करना।
ईएमआरएस के अनुमोदन एवं निर्माण की प्रगति की निगरानी करना।
स्वीकृत ईएमआरएस को क्रियाशील बनाने की दिशा में हुई प्रगति की निगरानी करना।
ईएमआरएस, एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल (ईएमडीबीएस) तथा खेल उत्कृष्टता केंद्र (सीओई फॉर स्पोर्ट्स) की स्थापना एवं प्रबंधन के सभी पहलुओं को समाहित करते हुए व्यापक नीतियों एवं दिशानिर्देशों का निर्माण करना।
ईएमआरएस, ईएमडीबीएस तथा खेल उत्कृष्टता केंद्र (सीओई फॉर स्पोर्ट्स) के प्रबंधन के संबंध में राज्य/केंद्रशासित प्रदेश ईएमआरएस समितियों हेतु दिशानिर्देश तैयार करना।