आयुक्त, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) – अध्यक्ष।
संयुक्त सचिव (ईएमआरएस), जनजातीय कार्य मंत्रालय – सदस्य।
वित्तीय सलाहकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय – सदस्य।
आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) – सदस्य।
निदेशक/प्रतिनिधि, भारतीय खेल प्राधिकरण – सदस्य।
राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार के जनजातीय कल्याण विभाग से एक प्रधान सचिव/सचिव – सदस्य।
निदेशक, ईएमआरएस, जनजातीय कार्य मंत्रालय – सदस्य।
अपर आयुक्त, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) – सदस्य एवं संयोजक।
अध्यक्ष की स्वीकृति से अन्य सदस्यों को सहयोजित (Co-opt) किया जा सकता है।
कार्यकारी समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम-से-कम एक बार आयोजित की जाएगी।
तथापि, आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष द्वारा विशेष बैठकें आहूत की जा सकती हैं।
अध्यक्ष तथा तीन सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति (कोरम) का गठन करेगी।
कार्यकारी समिति के कार्य:
ईएमआरएस, ईएमडीबीएस तथा उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के निर्माण एवं स्थापना की निगरानी करना।
राज्य/केंद्रशासित प्रदेश ईएमआरएस समितियों को विद्यालयों, छात्रावासों तथा अन्य संबंधित गतिविधियों के रखरखाव एवं प्रबंधन में सहयोग प्रदान करना।
सक्षम संगठन द्वारा ईएमआरएस एवं ईएमडीबीएस का समय-समय पर बाह्य मूल्यांकन कराना, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, तथा आवश्यकतानुसार उपयुक्त निर्देश जारी करना।
ईएमआरएस विद्यालयों के कार्यनिष्पादन की सर्वोत्तम शैक्षणिक मानकों के अनुरूप समीक्षा करना।
शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की पारदर्शी चयन प्रक्रियाओं की समीक्षा एवं निगरानी करना।
राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों/ईएमआरएस समितियों के सहयोग से विद्यालयों में पर्याप्त आधारभूत संरचना की उपलब्धता, उसके रखरखाव तथा संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा एवं निगरानी करना।
राज्य/केंद्रशासित प्रदेश ईएमआरएस समितियों द्वारा अधिसूचित भर्ती नियमों के अनुसार भर्ती एवं सेवा शर्तों की निगरानी करना तथा ईएमआरएस में शिक्षकों की उपलब्धता की समीक्षा कर इस चुनौती के समाधान हेतु उपयुक्त उपाय सुझाना।
विद्यालयों की क्षमता के इष्टतम उपयोग की समीक्षा करना।
जनजातीय कार्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों/राज्य ईएमआरएस समितियों को हस्तांतरित नए भवनों के निर्माण तथा मौजूदा भवनों के नवीनीकरण/उन्नयन की समीक्षा करना।
समिति/एनईएसटीएस के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए गए समझौता ज्ञापनों (MoUs), करारों तथा इसी प्रकार की अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करना।
समिति/एनईएसटीएस के सभी अथवा किसी भी उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक, आनुषंगिक अथवा अनुकूल समझे जाने वाले सभी कार्य करना।