एनईएसटीएस की वित्त समिति
वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:
- संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय – अध्यक्ष।
- आयुक्त, एनईएसटीएस – सदस्य।
- संयुक्त सचिव (ईएमआरएस), जनजातीय कार्य मंत्रालय – सदस्य।
- एक प्रधान सचिव/सचिव, राज्य सरकार – सदस्य।
- मुख्य वित्त/लेखा अधिकारी/उप आयुक्त (वित्त), एनईएसटीएस – सदस्य।
- मुख्य लेखा नियंत्रक, जनजातीय कार्य मंत्रालय – सदस्य।
- आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति – सदस्य।
- निदेशक, आईएफडी, जनजातीय कार्य मंत्रालय – सदस्य।
- उप आयुक्त, एनईएसटीएस – सदस्य एवं संयोजक।
- अध्यक्ष की स्वीकृति से अन्य सदस्यों को सहयोजित (Co-opt) किया जा सकता है।
- वित्त समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम-से-कम एक बार आयोजित की जाएगी।
- तथापि, आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष द्वारा विशेष बैठकें आहूत की जा सकती हैं।
- अध्यक्ष तथा अन्य तीन सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति (कोरम) का गठन करेगी।
वित्त समिति के कार्य:
- भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में एनईएसटीएस के वार्षिक लेखा-विवरण, जिसमें तुलन-पत्र (Balance Sheet) भी सम्मिलित हो, का परीक्षण करना तथा सामान्य निकाय द्वारा अनुमोदन हेतु उसकी अनुशंसा करना।
- समिति के लेखों एवं बजट प्राक्कलनों की जांच करना तथा संचालन समिति/शासी निकाय को अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करना।
- राज्य/केंद्रशासित प्रदेश ईएमआरएस समितियों को निधियों के उचित आवंटन एवं निर्गम की निगरानी करना।
- विद्यालयों के समयबद्ध रखरखाव एवं प्रभावी संचालन के लिए राज्य/केंद्रशासित प्रदेश ईएमआरएस समितियों/जिला स्तरीय निगरानी समितियों/प्रधानाचार्यों को वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में संचालन समिति को अनुशंसा करना।
- यह सुनिश्चित करना कि एनईएसटीएस के लेखों का निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष लेखापरीक्षण किया जाए।
- समय-समय पर एनईएसटीएस की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना तथा यह सुनिश्चित करना कि एनईएसटीएस को जारी किए गए अनुदानों का प्रभावी एवं उचित उपयोग किया जा रहा है।
- अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय एवं बजटीय विषयों पर संचालन समिति/शासी निकाय को परामर्श देना तथा आवश्यक अनुशंसाएं करना।