
(National Education Society for Tribal Students – NESTS)
क. जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था के रूप में राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति (नेस्ट्स) का पंजीकरण सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत किया गया है।
ख. नेस्ट्स को एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) तथा खेल उत्कृष्टता केंद्रों (CoE for Sports) की योजना बनाने, निर्माण करने, स्थापित करने, वित्तीय सहायता प्रदान करने एवं प्रशासन करने तथा जनजातीय शिक्षा के लिए आवश्यक अथवा सहायक सभी कार्यों को संपादित करने का दायित्व सौंपा गया है।
क) योजना का सभी आयामों में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
ख) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) एवं खेल उत्कृष्टता केंद्रों (CoE for Sports) की योजना बनाना, निर्माण करना, स्थापित करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं उनका प्रशासन करना तथा जनजातीय शिक्षा के लिए आवश्यक अथवा सहायक सभी कार्य करना।
ग) जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा प्रदान करना, जिसमें नैतिक मूल्यों का संवर्धन, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक गतिविधियाँ तथा शारीरिक शिक्षा का सशक्त समावेश हो।
घ) उपयुक्त स्तर पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के भाषा मानकों के अनुरूप देशभर में एक समान माध्यम से शिक्षा प्रदान करने हेतु आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
ङ) शैक्षिक मानकों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के समान मुख्य पाठ्यक्रम को अपनाना।
च) विद्यालयों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्धता प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करना।
छ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र EMRS समितियों के समन्वय से शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन सुगम बनाना।
ज) वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र EMRS समिति द्वारा प्रस्तुत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अनुमन्य आवर्ती व्यय (Recurring Cost) की राशि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से विद्यालयों को हस्तांतरित करना।
झ) शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती तथा वर्तमान कर्मचारियों की निरंतरता हेतु विस्तृत मानक एवं दिशा-निर्देश निर्धारित करना।
ञ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र EMRS समिति अथवा राज्य सरकार द्वारा गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के साथ विद्यालयों के संचालन हेतु किए गए वर्तमान समझौता ज्ञापनों (MoUs) की समीक्षा करना तथा शैक्षणिक परिणाम संतोषजनक पाए जाने एवं निर्धारित मानकों की पूर्ति होने पर ही नए समझौता ज्ञापन करने के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेना।
ट) आवश्यकता पड़ने पर राज्यों के लिए शिक्षकों की भर्ती का कार्य किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपना, साथ ही निर्धारित आरक्षण प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
ठ) समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारत के किसी भी भाग में आवश्यकतानुसार अन्य संस्थानों की सहायता करना, स्थापना करना एवं संचालन करना।
ड) समिति के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक, आनुषंगिक अथवा सहायक सभी कार्य करना।
ढ) भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्देशित योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक अन्य गतिविधियाँ संचालित करना।
ण) सामान्य वित्तीय नियम, 2017 (General Financial Rules, 2017), वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम (Delegation of Financial Powers Rules) का पालन करना तथा उचित लेखा-जोखा एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का संधारण करना, जिसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में वार्षिक लेखा विवरण, तुलन पत्र (Balance Sheet) आदि तैयार करना शामिल है।
त) समिति के लेखों का लेखा परीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) द्वारा भी किया जाएगा।
थ) योजना के क्रियान्वयन से उत्पन्न सभी विधिक मामलों का निपटारा करना।
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